- नाम जोड़ने के लिए फार्म-6, हटाने के लिए फार्म-7 और संशोधन अथवा पता परिवर्तन के लिए फार्म-8
कानपुर। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार जनपद में लोकसभा एवं विधानसभा की निर्वाचक नामावलियों का निरंतर पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा नागरिकों, महिलाओं तथा अन्य पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किए जा रहे हैं।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपदवासियों से अपील की है कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे अपना नाम अवश्य दर्ज कराएं। नया नाम सम्मिलित कराने के लिए फार्म-6, मृतक अथवा अन्य कारणों से नाम हटाने के लिए फार्म-7 तथा नाम में संशोधन अथवा निवास स्थान परिवर्तन के लिए फार्म-8 भरा जा सकता है।
सभी फार्म पूर्ण एवं सही विवरण के साथ संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय अथवा संबंधित बीएलओ को दिए जा सकते हैं। ये फार्म ईसीआईनेट एवं एनवीएसपी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन भी भरे जा सकते हैं।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपने परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने की जांच करने और पात्र होने पर नाम जुड़वाने की अपील की है, ताकि निर्वाचक नामावली को शुद्ध, अद्यतन एवं समावेशी बनाए रखा जा सके।
