दिव्यांग छात्राओं को मिलेंगी ई-ट्राईसाइकिल, 65 हजार रुपये तक का अनुदान

  • कानपुर नगर की पात्र दिव्यांग छात्राएं जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में कराएं पंजीकरण
कानपुर। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के निर्देशों के क्रम में “स्कूल जाने वाली/शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही दिव्यांग छात्राओं को ई-ट्राईसाइकिल दिए जाने हेतु अनुदान नियमावली, 2026” प्रख्यापित की गई है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनपद के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 20-20, कुल 200 ई-ट्राईसाइकिल दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य स्कूल जाने वाली एवं शिक्षण-प्रशिक्षण प्राप्त कर रही ऐसी दिव्यांग छात्राओं को सुगम आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराना है, जो दैनिक कक्षाओं, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास आदि तक आने-जाने में कठिनाई का सामना करती हैं। ई-ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराकर ऐसी छात्राओं का शैक्षिक पुनर्वासन सुनिश्चित किया जाएगा।
योजना के अंतर्गत प्रत्येक ई-ट्राईसाइकिल के लिए अधिकतम 65 हजार रुपये का अनुदान अनुमन्य है। योजना के लिए पात्रता निर्धारित करते हुए बताया गया है कि मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी, स्ट्रोक, सेरेब्रल पाल्सी, हीमोफीलिया आदि से प्रभावित अथवा समान शारीरिक स्थिति वाले ऐसे दिव्यांगजन, जिनकी दृष्टि एवं मानसिक स्थिति ठीक हो, कमर के ऊपर का भाग स्वस्थ हो तथा जो मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल पर बैठकर उसका संचालन करने में सक्षम हों और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा उनकी दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक प्रमाणित की गई हो, पात्र होंगे। प्राप्त आवेदनों में पात्र लाभार्थियों का चयन दिव्यांगता प्रतिशत के घटते क्रम में किया जाएगा।
पात्रता के अनुसार छात्रा की आयु 16 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए तथा वह जनपद कानपुर नगर की निवासी हो। छात्रा का जनपद में संचालित किसी विद्यालय, महाविद्यालय अथवा शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययनरत होना अनिवार्य है। इसके लिए संबंधित संस्थान द्वारा जारी अध्ययनरत होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। छात्रा अथवा उसका परिवार आयकरदाता की श्रेणी में नहीं होना चाहिए। इसके लिए तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा।
आवेदन के लिए आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाले दो फोटो तथा मोबाइल नंबर भी आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त आवेदक को यह प्रमाणित करना होगा कि भारत सरकार, स्थानीय निकाय, सांसद निधि, विधायक निधि अथवा अन्य सरकारी या सरकार द्वारा अनुदानित स्रोतों से पिछले पांच वर्षों की अवधि में ई-ट्राईसाइकिल का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।
जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने बताया कि जनपद के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में अध्ययनरत पात्र दिव्यांग छात्राएं नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार तत्काल सेवायोजन कार्यालय परिसर स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी कार्यालय, कानपुर नगर में अपना पंजीकरण करा सकती हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए विभाग के हेल्पलाइन नंबर 0512-2984802 पर संपर्क किया जा सकता है।

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