खाद्य पदार्थों में मिलावट के विरुद्ध अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही की जाए : जिलाधिकारी

  • मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जाए
  • 01 वर्ष से अधिक कार्यरत समस्त FSSAI अधिकारी के कार्य क्षेत्र का परिवर्तन किया जाए
कानपुर। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि जनपद में मिलावटी खाद्य पदार्थों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने खाद सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में  खुफिया तंत्र सक्रिय कर मिलावटी सामग्री के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि जनपदवासियों को शुद्ध एवं मिलावट रहित खाद्य सामग्री उपलब्ध हो।
जिलाधिकारी ने समस्त FSSAI अधिकारी  को निर्देशित करते हुए कहा कि उनके द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करें ।
जिलाधिकारी  द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (FSSAI) के अंतर्गत जनपद के समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में मोमोज, समोसा आदि खाद्य सामग्री विक्रेताओं द्वारा प्रयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता की नियमित रूप से जांच करें।
यह सुनिश्चित किया जाए कि विक्रेताओं द्वारा मानक विहित (FSSAI मानक) खाद्य सामग्री का ही उपयोग किया जा रहा है। यदि किसी भी प्रकार की अमानक, मिलावटी या हानिकारक खाद्य सामग्री का प्रयोग पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल प्रभाव से विधिसम्मत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
साथ ही जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि छापेमारी अथवा जांच कार्यवाही के दौरान अनावश्यक रूप से निर्दोष व्यक्तियों को परेशान न किया जाए, परंतु जो व्यक्ति दोषी पाए जाएं उन्हें किसी भी दशा में छोड़ा न जाए और उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान को प्रभावी, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से संचालित किया जाए और जनहित में खाद्य सुरक्षा बनाए रखने हेतु पूरी जिम्मेदारी से कार्य करें।
जिलाधिकारी ने सहायक आयुक्त खाद्य-11 संजय प्रताप सिंह को निर्देशित करते हुए कहा कि ऐसे समस्त FSSAI अधिकारी जो किसी एक कार्यक्षेत्र में 01 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं, उनके कार्यक्षेत्र का परिवर्तन किया जाए। कार्यक्षेत्र परिवर्तन की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूर्ण की जाए।

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