- वृद्धावस्था पेंशन के लिए शासन ने नगरीय क्षेत्रों में दी नई सुविधा
कानपुर। वृद्धावस्था पेंशन बनवाने वाले शहर के बुजुर्गों के लिए शासन ने आयु सत्यापन को लेकर नई व्यवस्था लागू की है। अब नगरीय क्षेत्रों में ऐसे बुजुर्ग, जिनके पास हाईस्कूल प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है और परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर भी नहीं है, वे राशन कार्ड, वोटर आईडी समेत अन्य दस्तावेजों के आधार पर भी आयु सत्यापित करा सकेंगे।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में मान्य नहीं किया गया है। इसके बाद नगरीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले सामने आ रहे थे, जहां पात्र बुजुर्गों के पास न तो हाईस्कूल प्रमाणपत्र उपलब्ध था और न ही परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर। शासन ने ऐसे मामलों को देखते हुए वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता दी है।
अब नगरीय क्षेत्रों के आवेदक राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट अथवा पैन कार्ड के आधार पर आयु सत्यापित करा सकेंगे। इसके लिए आवेदक को निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र देना होगा कि उनके पास हाईस्कूल स्तर का शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है तथा क्षेत्र में परिवार/कुटुम्ब रजिस्टर उपलब्ध नहीं है। जिलाधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था केवल नगरीय क्षेत्रों के लिए लागू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व निर्धारित व्यवस्था प्रभावी रहेगी। उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नई व्यवस्था की जानकारी अधिक से अधिक पात्र बुजुर्गों तक पहुंचाई जाए, जिससे उन्हें पेंशन योजना का लाभ लेने में अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
