- सुबह 10 से शाम 4 बजे तक सभी बूथों पर उपलब्ध रहेंगे बीएलओ
कानपुर। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में पंजीकरण से छूटे हुए पात्र नागरिकों एवं प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए जनपद के सभी 3770 बूथों पर 24 अक्टूबर (शनिवार) को विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि विशेष शिविर के दिन सभी 3770 बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे। उनके पास निर्वाचक नामावली एवं फॉर्म-6 उपलब्ध रहेगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी, जहां मतदाताओं को आवेदन फॉर्म भरने में सहायता प्रदान की जाएगी।
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के इच्छुक पात्र नागरिक अपनी अद्यतन फोटो, जन्मतिथि एवं निवास संबंधी अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर शिविर में पहुंचें। यदि परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध है, तो उसकी संख्या भी साथ लाएं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्यक्रम भी घोषित किया गया है। इसके अंतर्गत 2 नवंबर 2026 तक मतदेय स्थलों का युक्तिकरण एवं पुनर्व्यवस्थापन किया जाएगा। 12 नवंबर को एकीकृत आलेख्य निर्वाचक नामावली का प्रकाशन होगा। 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी, जिनका निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के अंतर्गत दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने के लिए 21 नवंबर (शनिवार), 22 नवंबर (रविवार), 28 नवंबर (शनिवार) एवं 29 नवंबर (रविवार) को चार विशेष अभियान दिवस भी निर्धारित किए गए हैं।
निर्वाचक नामावली में नया नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, मृतक अथवा अन्य कारणों से नाम हटाने के लिए फॉर्म-7 तथा मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन अथवा निवास स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा। संबंधित फॉर्म बीएलओ, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध हैं।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में अपने बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में अपना एवं परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम दर्ज होने की पुष्टि अवश्य कर लें। किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में शामिल नहीं होने पर फॉर्म-6 भरकर आवेदन करें। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में प्रत्येक पात्र नागरिक की सहभागिता महत्वपूर्ण है और इसके लिए मतदाता सूची में नाम दर्ज होना आवश्यक है।
