मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक असामान्य फैसले में, एक आरोपी को, जिसे कथित तौर पर ‘पाकिस्तान जिंदाबाद, भारत मुर्दाबाद’ के नारे लगाते हुए देखा गया था, जबलपुर के एक पुलिस थाने में उसकी जमानत की शर्तों के तहत राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देने और “भारत माता की जय” का नारा लगाने का आदेश दिया।
इसके अलावा, निसार को अपने मुकदमे के समापन तक हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच भोपाल के मिसरोद पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना होगा। अपनी जमानत शर्तों के तहत, उसे 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और “भारत माता की जय” का नारा लगाना होगा।
पुलिस स्टेशन प्रभारी मनीष राज भदौरिया ने निसार द्वारा अदालत के आदेशों का पालन करने की पुष्टि की। “उसके लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार यह पहला मंगलवार था। आरोपी समय पर आया, 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाया। मैंने उच्च न्यायालय की शर्तों को पूरा करने में मदद की। आदेशों के अनुसार, वह मुकदमे के समापन तक हर महीने के पहले और आखिरी मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच रिपोर्ट करना जारी रखेगा।”
