कानपुर। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन आयुक्त, उ०प्र० के द्वारा सड़क सुरक्षा को सुदृढ बनाने हेतु “नो हेल्मेट नो फ्यूल” के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी कानपुर नगर के आदेश के द्वारा जनपद कानपुर नगर के सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को दिनांक 26 जनवरी, 2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जाएगा, जिसके चालक एवं सहयात्री ने हेल्मेट नहीं पहना हो, के निर्देश दिये गये है।
उन्होंने आम-जनमानस को सूचित किया है कि दो पहिया वाहन चालक स्वयं तथा सहयात्री हेल्मेट अवश्य पहने, यदि यात्रा के दौरान हेल्मेट दो पहिया वाहन चालक स्वयं तथा सहयात्री हेल्मेट नही पहने होगें तो उन्हें पेट्रोल पम्पों से पेट्रोल विक्रय नहीं किया जायेगा।
