महिलाओं को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने की अनुमति लेकिन… मुस्लिम बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि धार्मिक ग्रंथों, सिद्धांतों और मान्यताओं के अनुसार महिलाओं को नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में प्रवेश करने की अनुमति है, बशर्ते कि सामान्य क्षेत्रों में पुरुषों और महिलाओं का स्वतंत्र रूप से मिलना-जुलना न हो। हलफनामे में बताया गया है कि किसी भी मस्जिद में महिला-पुरुषों का आपस में मुलाकात का जिक्र नहीं है। मुस्लिम महिलाओं के लिए एक कम्फर्टेबल और सुरक्षित जगह उपलब्ध है, जहां वे शांति से नमाज अदा कर सकती हैं।

हलफनामे में कहा गया है कि जब मक्का में काबा के आसपास नमाज अदा करने की बात आती है, तो नमाज के दौरान पुरुषों और महिलाओं के उपासकों के बीच अलगाव प्रदान करने के लिए बैरिकेड्स लगाकर अस्थायी व्यवस्था की जाती है। प्रार्थना के शिष्टाचार, विशेष रूप से दोनों लिंगों का मुक्त अंतःक्रिया नहीं। सभी नमाजियों द्वारा स्वेच्छा से, सख्ती से और ईमानदारी से पालन किया जाता है, चाहे पुरुष हों या महिलाएं। हलफनामे में कहा गया है कि वास्तव में, मक्का में मस्जिद अल-हरम के बगल में सैकड़ों मस्जिदें हैं, जहां पैगंबर मुहम्मद के समय से जेंडर के परस्पर संबंध की अनुमति नहीं है।

यह उल्लेख करना उचित है कि लगभग हर मस्जिद में पुरुषों और महिलाओं के लिए एक अलग प्रवेश द्वार होता है और यहां तक ​​कि वुजू और वॉशरूम के लिए भी अलग-अलग क्षेत्र होते हैं। हलफनामा एक फरहा अनवर हुसैन शेख द्वारा दायर याचिका में दायर किया गया है जिसमें उसने आरोप लगाया है कि भारत में मस्जिदों में मुस्लिम महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की प्रथा अवैध और असंवैधानिक है।

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