कानपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी शिवम सागर ने बताया कि निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या सी-2374 दिनांक 21 मार्च 2026 के माध्यम से शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। यह निर्देश भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश शासन के पूर्व में निर्गत पत्रों के क्रम में जारी किए गए हैं।
जारी शासनादेश के अनुसार, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में अब आवेदक की आयु निर्धारण के लिए आधार कार्ड में अंकित जन्मतिथि को मान्य नहीं माना जाएगा। इस संबंध में पूर्व शासनादेश में आंशिक संशोधन किया गया है।
अब योजना के अंतर्गत आवेदन करते समय आयु प्रमाण के रूप में निम्न में से किसी एक अभिलेख को अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा—
परिवार या कुटुम्ब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा शैक्षिक योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि अंकित हो।
उन्होंने बताया कि उपजिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी केवल उन्हीं आवेदन पत्रों को अग्रसारित करेंगे, जिनमें उपरोक्त आवश्यक अभिलेख संलग्न होंगे। इसके अतिरिक्त, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी भुगतान हेतु प्राप्त प्रतीक्षा सूची के आवेदन पत्रों का पुनः परीक्षण किया जाएगा।
यदि परीक्षण के दौरान आवश्यक अभिलेख संलग्न पाए जाते हैं, तो आवेदन पत्र को आगे की कार्यवाही के लिए अग्रसारित किया जाएगा। अन्यथा संबंधित आवेदन पत्र आवेदक को वापस कर दिए जाएंगे और आवश्यक अभिलेख संलग्न कर पुनः प्रस्तुत करने के निर्देश दिए जाएंगे।
