- 25 माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों को जागरूक करेंगे न्यायिक अधिकारी, 2 अक्टूबर को निकलेगी प्रभात फेरी
कानपुर। पूर्णकालिक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर अभिनव तिवारी ने अवगत कराया कि उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर अनमोल पाल के निर्देशन में जनपद में पाक्सो एक्ट (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) के प्रति विशेष जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर 2026 तक जनपद के 25 चिन्हित माध्यमिक विद्यालयों में किशोर विद्यार्थियों को पाक्सो एक्ट के प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों तथा यौन अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में जागरूक किया जाएगा। अभियान के लिए विद्यालयवार रोस्टर तैयार किया गया है। जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारी निर्धारित विद्यालयों में पहुंचकर विद्यार्थियों को पाक्सो अधिनियम के संबंध में जानकारी देंगे।
अभियान का उद्देश्य बच्चों को यौन उत्पीड़न एवं अन्य लैंगिक अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक करना तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाना है, ताकि वे शिक्षण संस्थानों एवं सामाजिक परिवेश में सुरक्षित रह सकें।
उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर 2026 को गांधी जयंती के अवसर पर प्रभात फेरी निकालकर आम जनमानस को पाक्सो एक्ट के प्रावधानों तथा बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराधों की रोकथाम के प्रति जागरूक किया जाएगा। साथ ही अभिभावकों, शिक्षकों एवं आमजन से बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहने तथा उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देने की अपील की गई है।
