केंद्रीय वित्त मंत्री से एमएमएसई व जीएसटी के तहत व्यापारियों व उधमियों को पेमेंट के लिए समय सीमा निर्धारित करने की मांग

कानपुर नगर, भारतीय उधोग व्यापार मंडल के प्रदेश महामंत्री ज्ञानेश मिश्र ने बताया कि एमएसएमई की सूक्ष्म व लघु उधोग से खरीददार के लिए बनाई गई आयकर की धारा को इस वित्तीय वर्ष में स्थगित करने व अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 से सभी रजिस्टर्ड व्यापारियों व उधमियों को शामिल करते हुए उनसे राय लेकर सभी के लिए पेमेंट देने की एक सयम सीमा निर्धारित करने के सम्बन्ध में केंद्रीय वित्त मंत्री भारत सरकार निर्मला सीतारमन को पत्र भेजा गया है।
ज्ञानेश मिश्रा ने बताया कि वित्त मंत्री से कहा गया है कि इस नियम में इन इकाइयों से माल खरीदने वाले वपारियों द्वारा 31 मार्च 2024 के उपरांत 1 अप्रेल से बकाया धनराशि जाने पर उस धनराशि को उसकी आय में मान कर टैक्स आरोपित कर दिया जाये साथ ही इस नियम को कही न कही सूक्ष्म व लघु उधम इकाइयों को बढावा देने के लिए था लेकिन इस नियम के कारण इस फरवरी माह से सूक्ष्म व लघु उधम इकाइयों से खरीदार व्यापारियों ने माल खरीदना लगभग बंद कर दिया है तथा 31 मार्च 2024 तक पेमेंट न दे पाने व अगले वर्ष कबाया जाने पर नेनाल्टी का भी प्रावधान है, जिससे खरीददार वपारियों को दिक्कते आ रही है। मांग करते हुए कहा कि आयकर की धारा 43बी(एच) केा इस वित्तीय वर्ष में स्थगित किया जाये तथा एमएसएमई व जीएसटी के तहत आने वाले सभी रजिस्टर्ड व्यापारियों व उदधमियों को शामिल करते हुए उनसे राय मशवरा लेकर सभी के लिए पेमेंट देने की एक समय सीमा निर्धारित की जाये।

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