स्वाती मालीवाल से अभद्रता के आरोपी विभव ने फार्मेट किया फोन, सबूत नष्ट करने की धारा लगा सकती है पुलिस

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस केजरीवाल के पीए और इस मामले के आरोपी विभव कुमार पर IPC की धारा 201 लगा सकती है. ये धारा सबूतों को नष्ट करने से जुड़ी है. यानी ऐसा शक है कि बिभव ने जानबूझकर अपना फोन फॉर्मेट किया है. दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के सीसीटीवी का DVR हासिल करने के लिए लगातार एजेंसी के संपर्क में है. पुलिस स्वाति से मारपीट और बदसलूकी के मामले में और लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है.

वारदात के वक्त की फुटेज ब्लैंक

स्वाती मालीवाल ने लगाया गंभीर आरोप

AAP की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल ने शनिवार रात दावा किया कि 13 मई की घटना का सीसीटीवी फुटेज ‘गायब’ कर दिया गया है और संपादित वीडियो जारी किए जा रहे हैं. गौरतलब है कि सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर मालीवाल से 13 मई को कथित तौर पर मारपीट की गई थी. पुलिस केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को शनिवार को मारपीट मामले में मुख्यमंत्री आवास से ले गई थी और बाद में गिरफ्तार कर लिया था.

मालीवाल ने आरोप लगाया, ‘पहले बिभव ने मुझे बेरहमी से पीटा। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा और लात मारी. जब मैंने खुद को छुड़ाया और 112 नंबर पर फोन किया तो वह बाहर गये, सुरक्षाकर्मियों को बुलाया और वीडियो बनाना शुरू कर दिया. इसके बाद उन लोगों ने वीडियो का वह लंबा हिस्सा संपादित कर दिया गया है और केवल 50 सेकेंड का वीडियो जारी किया गया.’

उन्होंने ‘एक्स’ पर पोस्ट में कहा, ‘अब फोन ‘फॉर्मेट’ हो गया और पूरा वीडियो डिलीट हो गया? सीसीटीवी फुटेज भी गायब कर दी गई है. यह बहुत बड़ी साजिश है.’

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