Gyanvapi case: ASI सर्वे में मिले साक्ष्य डीएम को सौंपें, वाराणसी कोर्ट का फैसला

वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद के चल रहे सर्वेक्षण के दौरान खोजी गई हिंदू धर्म से संबंधित सभी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने का आदेश दिया। जिला अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नामित व्यक्ति को इन वस्तुओं की सुरक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर अदालत को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। प्रश्नगत स्थल से जो भी वस्तुएँ एवं सामग्रियाँ प्राप्त हों, जो इस मामले के तथ्यों से संबंधित हों या हिंदू धर्म और पूजा पद्धति से संबंधित हों या ऐतिहासिक या पुरातात्विक दृष्टिकोण से इस मामले से संबंधित हों, उन्हें सौंप दिया जाए।

पीठ ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नामित कोई अधिकारी जो उन चीजों को सुरक्षित रखेगा और जब भी अदालत उन्हें मांगेगी, उन्हें अदालत में पेश करेगी। यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में उस याचिका पर सुनवाई से पहले आया है जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर में स्थित एक मंदिर को “पुनर्स्थापित” करने के उद्देश्य से एक मुकदमे की वैधता पर सवाल उठाती है। इसके अतिरिक्त, अदालत वाराणसी अदालत के 2021 के निर्देश को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका पर भी सुनवाई करेगी, जिसमें एक वकील के नेतृत्व वाले आयोग द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था।

एएसआई काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है। सर्वेक्षण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या 17वीं शताब्दी की मस्जिद पहले से मौजूद हिंदू मंदिर संरचना के शीर्ष पर बनाई गई थी। यह सर्वेक्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक फैसले के बाद शुरू किया गया था, जिसने वाराणसी जिला अदालत के एक आदेश को बरकरार रखा था। उच्च न्यायालय ने निर्धारित किया कि यह कदम न्याय की खोज में आवश्यक माना जाता है और इसमें शामिल हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लिए फायदेमंद हो सकता है।

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