Mathura में शाही ईदगाह मस्जिद का बिजली कनेक्शन कटा, मुकदमा भी दर्ज, जानें पूरा मामला

मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की बिजली आपूर्ति 5 फरवरी को अवैध बिजली कनेक्शन होने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के साथ काट दी गई। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के सचिव तनवीर अहमद से जुर्माना भी वसूला गया। यहां सरकार द्वारा जारी एक प्रेस बयान के अनुसार, राज्य में अवैध बिजली खपत के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। बयान के मुताबिक, मथुरा जिला पुलिस और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने कनेक्शन काटा था। इस मामले में कृष्णा नगर थाने में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी।

बयान के मुताबिक श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है।  शाही ईदगाह मस्जिद का श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के साथ मस्जिद की संपत्ति को लेकर कानूनी लड़ाई चल रही है। मई 2022 में मथुरा की अदालत ने मस्जिद को हटाने की याचिका पर सुनवाई की अनुमति दी थी कि यह मस्जिद केशव देव मंदिर से संबंधित भूमि पर बनाई गई थी। बता दें कि शाही ईदगाह मस्जिद मंदिर के बिल्कुल पास में स्थित है। दोनों ही स्थानों पर भारी संख्या में फोर्स तैनात रहती है।

जांच में बिजली कनेक्शन मिला अवैध

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक कार्यपालक अभियंता विद्युत विभाग विपिन गंगवार ने बताया कि हमें शाही ईदगाह मस्जिद के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की ओर से एक शिकायत मिली थी। इस पर जब टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो पाया कि वहां कोई वैध बिजली कनेक्शन नहीं था। वे बिजली चोरी कर रहे थे।

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